हेटौडा। नेपाल के संविधान में प्रावधान किया गया है कि संसद में दिए गए बयान के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। हालांकि बागमती प्रदेश विधानसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य के खिलाफ आज मकवानपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ जिला पुलिस कार्यालय मकवानपुर में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 187 में कहा गया है कि प्रांतीय विधानसभा में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और प्रांतीय विधानसभा में व्यक्त या मतदान किए गए किसी भी मामले के लिए किसी भी सदस्य को गिरफ्तार, हिरासत में या मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
हालांकि जिला युवा संघ मकवानपुर ने वैद्य के खिलाफ नाथूराम गोडसे को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है. जिला पुलिस कार्यालय मकवानपुर के प्रवक्ता पुलिस उपाधीक्षक जयेश्वर रिमल ने कहा कि एसोसिएशन ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 187 का उल्लंघन किया है और आपराधिक आचार संहिता के अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 35, 1 और 2 का उल्लंघन किया है.
उन्होंने कहा कि पंजीकरण किया गया था क्योंकि यह कानून की धारा का उल्लेख करके दायर किया गया था और कहा कि वह कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेंगे। रिमल ने कहा कि पुलिस कानून की व्याख्या नहीं करेगी और लोक अभियोजक के परामर्श से जांच को बढ़ाएगी।
वैद्यविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता, के छ कानुनी व्यवस्था ?
Reviewed by sptv nepal
on
June 13, 2021
Rating:
Reviewed by sptv nepal
on
June 13, 2021
Rating:

No comments:
Post a Comment